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Chitrakoot News: दो करोड़ के बीमा के लालच में हत्या करने वाले की जमानत निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 11 Mar 2026 12:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। दो करोड़ बीमा की रकम हड़पने के लालच में एक निर्दोष की हत्या कर अपनी मौत का नाटक रचने वाले आरोपी सुनील सिंह की जमानत सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने खारिज कर दी है। आरोपी पर पत्नी संग साजिश रचने का आरोप है, जिसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ। यह मामला बीमा राशि हड़पने की सुनियोजित हत्या का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया घटना दो जुलाई 2025 को सामने आई। कंधवनियां गांव के गिरजाशरण सिंह ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें सिकरी अमान गांव के पास जली कार में शव मिला था। कार उनके साले के नाम थी, जिसे दामाद सुनील सिंह चलाते थे। परिजनों ने मोबाइल से शव की शिनाख्त सुनील सिंह के रूप में की थी। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था।
हालांकि, परिजनों ने सुनील सिंह की हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ, कि सुनील ने पत्नी संग दो करोड़ रुपये बीमा के लिए साजिश रची थी। आरोपी सुनील विनय को अपनी गाड़ी में चित्रकूट लाया। फिर कार में आग लगा दी थी। पुलिस ने सुनील सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी सुनील ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दिया था।
मंगलवार को सत्र न्यायाधीश न्यायालय में बचाव और अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आरोपी सुनील सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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चित्रकूट। दो करोड़ बीमा की रकम हड़पने के लालच में एक निर्दोष की हत्या कर अपनी मौत का नाटक रचने वाले आरोपी सुनील सिंह की जमानत सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने खारिज कर दी है। आरोपी पर पत्नी संग साजिश रचने का आरोप है, जिसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ। यह मामला बीमा राशि हड़पने की सुनियोजित हत्या का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया घटना दो जुलाई 2025 को सामने आई। कंधवनियां गांव के गिरजाशरण सिंह ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें सिकरी अमान गांव के पास जली कार में शव मिला था। कार उनके साले के नाम थी, जिसे दामाद सुनील सिंह चलाते थे। परिजनों ने मोबाइल से शव की शिनाख्त सुनील सिंह के रूप में की थी। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था।
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हालांकि, परिजनों ने सुनील सिंह की हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ, कि सुनील ने पत्नी संग दो करोड़ रुपये बीमा के लिए साजिश रची थी। आरोपी सुनील विनय को अपनी गाड़ी में चित्रकूट लाया। फिर कार में आग लगा दी थी। पुलिस ने सुनील सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी सुनील ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दिया था।
मंगलवार को सत्र न्यायाधीश न्यायालय में बचाव और अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आरोपी सुनील सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।