सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Three people convicted of assault were sentenced to one year imprisonment each.

Chitrakoot News: मारपीट में तीन दोषियों को एक-एक वर्ष की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 05 Dec 2025 12:47 AM IST
विज्ञापन
Three people convicted of assault were sentenced to one year imprisonment each.
विज्ञापन
चित्रकूट। मारपीट के 10 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। इस मामले में तीन दोषियों को एक-एक वर्ष की सश्रम सजा सुनाई। साथ ही उन पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
Trending Videos

कर्वी कोतवाली क्षेत्र के नई दुनिया निवासी पिंटू बीते 27 नवंबर 2015 को घर पर था। तभी गांव के ही बजरंगी, मन्झा, अभिलाष ने घर में हमला कर दिया और अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी थी। इस मामले में वादी पिंटू ने 28 नवंबर 2015 को कोतवाली कर्वी में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाद में विवेचक ने मामले की विवेचना कर चार फरवरी 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने घटना में तीनों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने मारपीट में दोषी बजरंगी, मन्झा, अभिलाष को सजा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed