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बकाया बिजली बिल: ब्याज माफ, मूलधन में भी 25 प्रतिशत छूट

संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 20 Dec 2025 12:07 AM IST
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Outstanding electricity bills: Interest waived, 25% discount on principal amount
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भटनी। विद्युत निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को बैकुंठपुर फीडर से जुड़े गांवों में कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को विभागीय छूट योजना की जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि बकाया बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा, वहीं मूलधन में भी 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
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अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाते हुए समय रहते अपना बकाया बिजली बिल जमा कर दें। कैंप के माध्यम से ग्रामीणों को योजना की शर्तों और अंतिम तिथि के बारे में भी जानकारी दी गई। विद्युत निगम की ओर से बताया गया कि यह योजना सीमित अवधि के लिए लागू है। ऐसे में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गांव-गांव कैंप लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
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कैंप के दौरान कई उपभोक्ताओं ने मौके पर ही बिजली बिल जमा कर योजना का लाभ उठाया। विभाग ने चेतावनी दी है कि इसके बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी। छूट योजना के बाद बिजली बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
अवर अभियंता प्रमोद कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से अंतिम समय 31 दिसंबर दिया गया है। इस बीच जो उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उन्हें योजना का लाभ 17 जनवरी तक मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि आगे भी विभिन्न गांवों में इसी तरह के कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। संवाद
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