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Deoria News: पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर मामले में वारंट बी बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sun, 25 Jan 2026 12:00 AM IST
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देवरिया। लखनऊ कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर मामले में जारी वारंट बी को बरकार रखा है। इसके साथ अमिताभ ठाकुर की लखनऊ कोर्ट में पेशी तय हो गई है।
वारंट बी को कैंसिल कराने के लिए लखनऊ सीजेएम कोर्ट में बीते बुधवार को बहस हुई थी। इसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह जानकारी देवरिया कोर्ट में अमिताभ ठाकुर के मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने शनिवार को दी। जिला कारागार में बंद पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर पर गोमती नगर विस्तार थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी आदि का मामला दर्ज है।
पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की देवरिया कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार थाने में दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट ने वारंट बी जारी किया है। इसके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में बुधवार को बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पूर्व में गोमतीनगर थाने में दर्ज केस को गोमती नगर विस्तार थाने में स्थानांरित किया गया है। इस प्रकरण में 29 जनवरी लखनऊ सीजेएम कोर्ट में अमिताभ ठाकुर को उपस्थित होना है।
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यह जानकारी देवरिया कोर्ट में अमिताभ ठाकुर के मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने शनिवार को दी। जिला कारागार में बंद पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर पर गोमती नगर विस्तार थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी आदि का मामला दर्ज है।
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पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की देवरिया कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार थाने में दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट ने वारंट बी जारी किया है। इसके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में बुधवार को बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पूर्व में गोमतीनगर थाने में दर्ज केस को गोमती नगर विस्तार थाने में स्थानांरित किया गया है। इस प्रकरण में 29 जनवरी लखनऊ सीजेएम कोर्ट में अमिताभ ठाकुर को उपस्थित होना है।
