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Etah News: विवाहिता की हत्या में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास
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एटा। करीब ढाई वर्ष पूर्व विवाहिता की हत्या कर प्लॉट में शव जलाने के मामले में एडीजे कोर्ट-1 ने पति समेत तीन लोगों को दोषी माना है। तीनों को आजीवन कारावास और 70-70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला अवागढ़ क्षेत्र के गांव कटेलिया का है। यहां 30 दिसंबर 2023 को आकाश की पत्नी सोनिया शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। ससुरालीजन ने घर के पीछे खाली पड़े प्लॉट में उसका शव जला दिया था। हत्या के साक्ष्य मिटाकर आरोपी घर का ताला लगाकर फरार हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। वीट कांस्टेबल रवेंद्र की ओर से उसके पति आकाश, ससुर नत्थू सिंह उर्फ पप्पू और सास ज्ञान देवी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद प्राथमिकी में दहेज एक्ट की धाराओं में जोड़ा। न्यायालय में धारा 498ए, 304बी, धारा 302, 201, 3/4 डीपी एक्ट चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई एडीजे-1 के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पति आकाश, ससुर नत्थू सिंह और सास ज्ञान देवी को दोषी माना है। तीनों को आजीवन कारावास और 70-70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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एनडीपीएस एक्ट और चोरी के दोषियों को सजा
एटा। नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए मुकेश निवासी गुदरगंज थाना निधौली कलां को एडीजे प्रथम के न्यायालय ने दोषी माना है। उसके खिलाफ 2 दिसंबर 2013 को कोतवाली देहात में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने उसे एक वर्ष तीन माह कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उधर कोतवाली नगर में चोरी के मामले में 26 सितंबर 2024 को आकिल निवासी मऊ टोला थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसे सीजेएम कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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