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UP: हत्या के मामले में दो पुलिसकर्मियों को उम्रकैद, 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला; जुर्माना भी लगा
Wed, 12 Aug 2026 04:59 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Published by: Arun Parashar
Updated Wed, 12 Aug 2026 04:59 PM IST
सार
हत्या के मामले में कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस हिरासत में दोषी।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
एटा के जैथरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2005 में हुई महावीर उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने तत्कालीन पुलिसकर्मी महावीर सिंह और गजराज सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने मामले में उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को आधार मानते हुए अभियोजन के आरोपों को प्रमाणित माना। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजने के निर्देश दिए गए।
12 अगस्त 2026 को सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। मामले में नामजद तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव और चालक मिठाईलाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
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अदालत ने मामले में उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को आधार मानते हुए अभियोजन के आरोपों को प्रमाणित माना। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजने के निर्देश दिए गए।
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12 अगस्त 2026 को सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। मामले में नामजद तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव और चालक मिठाईलाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।