फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Two police personnel sentenced to life imprisonment in 21 year old murder case

UP: हत्या के मामले में दो पुलिसकर्मियों को उम्रकैद, 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला; जुर्माना भी लगा

Wed, 12 Aug 2026 04:59 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 12 Aug 2026 04:59 PM IST
सार

हत्या के मामले में कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Two police personnel sentenced to life imprisonment in 21 year old murder case
कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस हिरासत में दोषी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

एटा के जैथरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2005 में हुई महावीर उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने तत्कालीन पुलिसकर्मी महावीर सिंह और गजराज सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया। 
विज्ञापन


अदालत ने मामले में उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को आधार मानते हुए अभियोजन के आरोपों को प्रमाणित माना। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजने के निर्देश दिए गए। 
विज्ञापन


12 अगस्त 2026 को सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। मामले में नामजद तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव और चालक मिठाईलाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed