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Etawah News: लूट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लूट के तीन साल पुराने मामले में दोषी को तीन साल की कैद व तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव नगला करन निवासी विकास दो फरवरी 2023 को ऑटो से गांव जा रहे थे। ऑटो में पहले से ही तीन लोग सवार थे। ऑटो चितभवन गांव से पहले पहुंचा तभी ऑटो चालक व उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट कर उसके पास से तीन हजार रुपये नकदी व मोबाइल लूट लिया और भाग गए। छानबीन के बाद ऑटो चालक अजय निवासी भूटा रमपुरा कर्री पुलिया थाना चौबिया के अलावा आदिल , सौरभ उर्फ छोटे अबरार के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के बाद अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। वहीं, अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए।
इटावा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साल 2014 में लापरवाही से वाहन चलाकर घायल करने पर भूरेलाल निवासी धनमुला अम्वाह जनपद मुरैना मध्य प्रदेश को कोर्ट उठने तक की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव नगला करन निवासी विकास दो फरवरी 2023 को ऑटो से गांव जा रहे थे। ऑटो में पहले से ही तीन लोग सवार थे। ऑटो चितभवन गांव से पहले पहुंचा तभी ऑटो चालक व उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट कर उसके पास से तीन हजार रुपये नकदी व मोबाइल लूट लिया और भाग गए। छानबीन के बाद ऑटो चालक अजय निवासी भूटा रमपुरा कर्री पुलिया थाना चौबिया के अलावा आदिल , सौरभ उर्फ छोटे अबरार के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के बाद अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। वहीं, अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए।
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इटावा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साल 2014 में लापरवाही से वाहन चलाकर घायल करने पर भूरेलाल निवासी धनमुला अम्वाह जनपद मुरैना मध्य प्रदेश को कोर्ट उठने तक की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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