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Etawah News: मारपीट कर लूट में दो साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 01 Apr 2026 11:41 PM IST
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Two years' imprisonment for robbery by beating
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट अशोक कुमार दुबे ने मारपीट व लूट के मामले की सुनवाई करते हुए संजय उर्फ संजू को दो साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बकेवर क्षेत्र के गांव रमौपुर निवासी अंगद सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि वह जुलाई 2012 को बैंक से 20 हजार रुपये निकालकर साइकिल से गांव के लिए चले थे। वह जब गांव नगला बल्जू के पास पहुंचे तभी बाइक पर सवार तीन लुटेरों ने उन्हें साइकिल गिरा दिया और मारपीट कर उसके पास से 20 हजार रुपये व पासबुक लूट ले गए।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। छानबीन के बाद संजय उर्फ संजू निवासी श्रीकापुरवा थाना मंगलपुर, कानपुर देहात का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लूट माल बरामद किया। बाद में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर संजय को सजा सुनाई।
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