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Farrukhabad News: लूट में सांख्यिकी अधिकारी को चार वर्ष का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 31 Mar 2026 01:39 AM IST
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फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली क्षेत्र के 21 वर्ष पुराने मारपीट और लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एवं तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार के सांख्यिकी अधिकारी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं पिता और भाई को मारपीट एवं धमकी देने के मामले में छह हजार रुपये जुर्माना लगाया, अर्थदंड न देने पर एक माह की सजा भुगतनी होगी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरभगत निवासी अधिवक्ता रामनारायण मिश्रा ने मारपीट, धमकी व चेन लूटने के आरोप में 27 नवंबर 2004 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह पत्नी को दवा दिलाकर घर जा रहे थे। मोहल्ले के ही सुरेश बाबू पाठक की बाइक गली में रास्ते में खड़ी थी। निकलने का रास्ता न होने पर उन्होंने बाइक का हॉर्न बजाया। इस पर सुरेश पाठक के पुत्र नितिन पाठक व सचिन पाठक घर से निकल आए और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनकी चेन भी लूट ली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी अधिकारी सचिन पाठक को लूट के मामले में और उसके साथ पिता और भाई को मारपीट और धमकी देने के मामले में 25 मार्च को दोषी करार दिया था।
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