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Farrukhabad News: मारपीट व दुष्कर्म में दो सगे भाइयों सहित तीन को 10 वर्ष की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 12:52 AM IST
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Three people, including two brothers, were sentenced to 10 years in prison for assault and rape.
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फर्रुखाबाद। घर में घुसकर मारपीट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अभिनितम उपाध्याय की अदालत ने दो सगे भाइयों नरवीर व नरेंद्र समेत अवधेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 3.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 12 महीने की अतिरिक्त कैद भोगनी पड़ेगी।
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थाना नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सात सितंबर 2014 की रात धोबियन नगला निवासी अवधेश तथा बसंतपुर निवासी नरवीर और नरेंद्र पुत्र रामनिवास शराब के नशे में उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने पीड़िता, उसकी बहू और दोनों पुत्रियों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने बहू को कमरे में खींचकर असलहे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और परिवार को गांव छोड़ने की धमकी दी।
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पीड़िता ने बताया कि आरोपी करीब एक घंटे तक घर में रहे और जाते समय हवाई फायरिंग भी की। पीड़िता ने थाने में शिकायत की लेकिन कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से भी गुहार लगाई। बाद में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने 11 मार्च को तीनों को दोषी करार दिया था।
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