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Farrukhabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दो को 10-10 वर्ष का कारावास

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:19 AM IST
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Two sentenced to 10 years' imprisonment for attempting to rape a minor
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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने अभियुक्त राजकुमार व बबलू को दोषी करार दिया। दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 जनवरी 2017 की शाम उसकी 17 वर्षीय पुत्री खेत पर गई थी तभी दोनों आरोपियों ने उसे पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुत्री के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए जिससे आरोपी भाग निकले। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को 18 मार्च को दोषी ठहराया था।
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