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Farrukhabad News: जानलेवा हमले के मामले में दो को 10 वर्ष की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:18 AM IST
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Two sentenced to 10 years in prison for attempted murder
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फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले के 20 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने दो दोषियों सुशील कुमार उर्फ करिया और रामनरेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव सियांपुर निवासी शिवरतन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 14 मई 2004 की शाम बाइक से घर लौट रहे थे। गांव के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पहचान होने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। वह घायल हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद नगला पसई निवासी सुशील कुमार उर्फ करिया, मटरू लाल और रामनरेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आठ मई 2024 को आरोपी मटरूलाल की मौत हो गई थी।
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