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Fatehpur News: पांच दोषियों को तीन साल की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 12:53 AM IST
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Five Convicts Sentenced to Three Years in Prison
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पांच दोषियों को तीन साल की कैद
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फतेहपुर। रंगदारी न देने पर परिवार के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी में पांच लोगों को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया है। साथ ही तीन वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने असोथर के कुसुंभी निवासी कल्लू सिंह, रामू सिंह उर्फ बिट्टी, मलवां के दुर्गापुर निवासी संग्राम सिंह, रामनरेश व बिंदकी अलियाबाद के बच्चा सिंह उर्फ गोलू को सजा सुनाई है। आरोपियों ने 2011 में असोथर के रामप्रताप सिंह के घर में घुसकर उनके पिता, मां, बहन से रुपयों की मांग की थी। रुपये नहीं देने पर गाली गलौज कर हमला किया था।




गवाह को धमकी देने में दोषी को पांच साल की कैद
सदर कोतवाली आबूनगर निवासी ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता ने वर्ष 2009 में पड़ोसी दीपू के खिलाफ पेशी के दौरान बाहर वादी को गवाही न देने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने मामले की सोमवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने दीपू को पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
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