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Fatehpur News: हाईकोर्ट ने चकइटौली ग्राम सभा मामले में अधिकारियों से मांगा जवाब

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:43 AM IST
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High Court seeks answers from officials in Chakitauli Gram Sabha case
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फतेहपुर। घोटाले के आरोपों से घिरी चक इटौली ग्राम सभा में रिकवरी के बजाय भुगतान किए जाने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। अदालत ने इस संबंध में जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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चक इटौली ग्राम सभा में वर्ष 2023 में मनरेगा के तहत पक्के कार्यों को फर्जी तरीके से कराए जाने का आरोप लगा था। इस मामले की शिकायत अधिवक्ता त्रितोष गुप्ता ने की थी। शिकायत के बाद लोकपाल मनरेगा द्वारा जांच की गई। इसमें कार्यों को गुणवत्ताविहीन पाया गया और रिकवरी के साथ प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की गई थी लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।
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याची ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच करीब 33 लाख रुपये की रिकवरी के बजाय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत को भुगतान कर दिया गया। मामले में याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तीन अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने डीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। याची के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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