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Fatehpur News: अवैध विद्युतीकरण मामले में अवर अभियंता निलंबित
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खागा (फतेहपुर)। नौबस्ता बाईपास के पास विकसित हो रही एक कॉलोनी में बिना वैध स्वीकृति के विद्युतीकरण के मामले में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता ने अवर अभियंता (जेई) दीनदयाल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट पर की गई है।
विद्युत वितरण खंड खागा के अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार 16 फरवरी 2026 को कानपुर-प्रयागराज हाईवे स्थित नौबस्ता बाईपास के पास नव विकसित प्लाॅटिंग का निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया कि कॉलोनी में पीसीसी पोल और एबी केबल के माध्यम से बिना वैध अनुमति के विद्युतीकरण किया गया है।
इस मामले में अवर अभियंता दीनदयाल को आरोप पत्र जारी कर 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे लेकिन निर्धारित अवधि में उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। पूछताछ के दौरान भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और कहा गया कि कॉलोनी का विद्युतीकरण विकासकर्ता द्वारा कराया गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि उक्त कॉलोनी में नवंबर 2025 में एक किलोवाट भार का वाणिज्यिक विद्युत संयोजन जारी किया गया था जबकि परिसर में स्थापित उपकरणों का वास्तविक विद्युत भार इससे कहीं अधिक पाया गया।
अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा ने अवर अभियंता दीनदयाल 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र खागा टाउन विद्युत वितरण खंड खागा को विभागीय दायित्वों में लापरवाही का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें कार्यालय विद्युत वितरण खंड फतेहपुर से संबद्ध किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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विद्युत वितरण खंड खागा के अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार 16 फरवरी 2026 को कानपुर-प्रयागराज हाईवे स्थित नौबस्ता बाईपास के पास नव विकसित प्लाॅटिंग का निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया कि कॉलोनी में पीसीसी पोल और एबी केबल के माध्यम से बिना वैध अनुमति के विद्युतीकरण किया गया है।
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इस मामले में अवर अभियंता दीनदयाल को आरोप पत्र जारी कर 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे लेकिन निर्धारित अवधि में उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। पूछताछ के दौरान भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और कहा गया कि कॉलोनी का विद्युतीकरण विकासकर्ता द्वारा कराया गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि उक्त कॉलोनी में नवंबर 2025 में एक किलोवाट भार का वाणिज्यिक विद्युत संयोजन जारी किया गया था जबकि परिसर में स्थापित उपकरणों का वास्तविक विद्युत भार इससे कहीं अधिक पाया गया।
अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा ने अवर अभियंता दीनदयाल 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र खागा टाउन विद्युत वितरण खंड खागा को विभागीय दायित्वों में लापरवाही का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें कार्यालय विद्युत वितरण खंड फतेहपुर से संबद्ध किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।