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Fatehpur News: मामी से अवैध संबंध के विरोध में मामा के हत्यारे भांजे को उम्रकैद
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फतेहपुर। मामी से अवैध संबंध के विरोध में मामा की चाकू से गोदकर हत्या में भांजे को कोर्ट ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी ने करीबी रिश्तों को कलंकित किया जो कि दंडित किए जाने योग्य है। समाज में ऐसा अपराध करने वालों के लिए दंड और भय जरूरी है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने सुनाया है।
कानपुर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति (मामा) भांजे छोटे उर्फ मान सिंह के साथ बाइक से 15 दिसंबर 2018 की रात करीब आठ बजे जहानाबाद में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। भांजे ने जहानाबाद थाने के बिरनई गांव के पास मामा पर चाकू से हमला कर गला रेतकर हत्या कर दी थी। व्यक्ति के बड़े भाई ने भांजे के खिलाफ 29 दिसंबर 2018 को हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और निशानदेही पर चाकू बरामद किया था।
आरोप है कि भांजे और मामा की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। इसका मामा ने विरोध किया और भांजे को डांटा भी था। कुछ दिन बाद भैंस बांधने की जगह के लिए भी मामा और दोषी के बीच विवाद हुआ था। कुल 11 गवाह कोर्ट में गवाही को पेश हुए।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट ने मृत्युदंड की मांग की। कोर्ट ने हत्या में भांजे को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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सड़क हादसा बताकर दोषी ने गुमराह किया था
- वादी को फोन पर दोषी ने दी थी सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। अवैध संबंध के विरोध में भांजे ने मामा पर चाकू से हमला करने के बाद वारदात को दुर्घटना दर्शाने की कोशिश की। इसमें वह सफल नहीं हो सका और आजीवन कारावास की सजा मिली है।
दोषी भांजा घर से बाइक पर मामा को लेकर वारदात की रात निकला था। पति को लेकर जाते हुए पत्नी ने देखा था। घटना के बाद भांजे ने बड़े मामा को फोन किया। फोन पर बोला कि उनकी बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई है। हादसे में साथ आए मामा की हालत नाजुक है। इसी दौरान कुछ रिश्तेदार जहानाबाद के बिरनई पहुंचे थे। उन्होंने घटना देखी तो हत्या का पता लगा था। दोनों कोर्ट में मुख्य गवाह बने थे।
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आर्म्स एक्ट में तीन साल कैद, पांच हजार अर्थदंड
मामा की हत्या में दोषी भांजे को आर्म्स एक्ट में भी कोर्ट ने तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। हालांकि आजीवन कारावास की सजा के साथ ही ये सजा चलेगी। अर्थदंड की राशि में बढ़ोतरी हुई है।
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कानपुर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति (मामा) भांजे छोटे उर्फ मान सिंह के साथ बाइक से 15 दिसंबर 2018 की रात करीब आठ बजे जहानाबाद में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। भांजे ने जहानाबाद थाने के बिरनई गांव के पास मामा पर चाकू से हमला कर गला रेतकर हत्या कर दी थी। व्यक्ति के बड़े भाई ने भांजे के खिलाफ 29 दिसंबर 2018 को हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और निशानदेही पर चाकू बरामद किया था।
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आरोप है कि भांजे और मामा की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। इसका मामा ने विरोध किया और भांजे को डांटा भी था। कुछ दिन बाद भैंस बांधने की जगह के लिए भी मामा और दोषी के बीच विवाद हुआ था। कुल 11 गवाह कोर्ट में गवाही को पेश हुए।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट ने मृत्युदंड की मांग की। कोर्ट ने हत्या में भांजे को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
सड़क हादसा बताकर दोषी ने गुमराह किया था
- वादी को फोन पर दोषी ने दी थी सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। अवैध संबंध के विरोध में भांजे ने मामा पर चाकू से हमला करने के बाद वारदात को दुर्घटना दर्शाने की कोशिश की। इसमें वह सफल नहीं हो सका और आजीवन कारावास की सजा मिली है।
दोषी भांजा घर से बाइक पर मामा को लेकर वारदात की रात निकला था। पति को लेकर जाते हुए पत्नी ने देखा था। घटना के बाद भांजे ने बड़े मामा को फोन किया। फोन पर बोला कि उनकी बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई है। हादसे में साथ आए मामा की हालत नाजुक है। इसी दौरान कुछ रिश्तेदार जहानाबाद के बिरनई पहुंचे थे। उन्होंने घटना देखी तो हत्या का पता लगा था। दोनों कोर्ट में मुख्य गवाह बने थे।
आर्म्स एक्ट में तीन साल कैद, पांच हजार अर्थदंड
मामा की हत्या में दोषी भांजे को आर्म्स एक्ट में भी कोर्ट ने तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। हालांकि आजीवन कारावास की सजा के साथ ही ये सजा चलेगी। अर्थदंड की राशि में बढ़ोतरी हुई है।