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Firozabad News: 14 साल पुराने मारपीट के मामले में दंपती समेत तीन को कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 07 Mar 2026 07:16 PM IST
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Couple and three others jailed for 14-year-old assault case
- फोटो : Couple and three others jailed for 14-year-old assault case
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- एडीजे एफटीसी द्वितीय ने सुनाई सजा, घायलों को मिलेगा 1.27 लाख रुपये का हर्जाना
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र में 14 साल पहले दुष्कर्म के मुकदमे में राजीनामा न करने के विवाद में पीड़ित पक्ष के साथ हुई मारपीट के केस में शनिवार कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजे एफटीसी कोर्ट-2 विमल वर्मा ने मारपीट और जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में पति-पत्नी और उनके साथी को दोषी करार देते हुए 6 साल कारावास और तीनों पर 1.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना 6 जुलाई 2012 की है। न्यू प्रीतम नगर स्थित एक परिवार पर सुरेश चन्द्र, उसकी पत्नी भूरी देवी, बांके लाल और जितेन्द्र सिंह ने लाठी-डंडों और सरियों से हमला किया था। आरोप था कि आरोपी दुष्कर्म के मुकदमे में समझौता का दबाव बना रहे थे। पीड़ित पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। इस हमले में एक महिला को गंभीर चोट आई थी। कोर्ट ने गवाहों के बयान और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया। सुरेश चंद्र, भूरी देवी और जितेंद्र को 6-6 वर्ष का कारावास और प्रत्येक पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र में 14 साल पहले दुष्कर्म के मुकदमे में राजीनामा न करने के विवाद में पीड़ित पक्ष के साथ हुई मारपीट के केस में शनिवार कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजे एफटीसी कोर्ट-2 विमल वर्मा ने मारपीट और जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में पति-पत्नी और उनके साथी को दोषी करार देते हुए 6 साल कारावास और तीनों पर 1.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना 6 जुलाई 2012 की है। न्यू प्रीतम नगर स्थित एक परिवार पर सुरेश चन्द्र, उसकी पत्नी भूरी देवी, बांके लाल और जितेन्द्र सिंह ने लाठी-डंडों और सरियों से हमला किया था। आरोप था कि आरोपी दुष्कर्म के मुकदमे में समझौता का दबाव बना रहे थे। पीड़ित पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। इस हमले में एक महिला को गंभीर चोट आई थी। कोर्ट ने गवाहों के बयान और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया। सुरेश चंद्र, भूरी देवी और जितेंद्र को 6-6 वर्ष का कारावास और प्रत्येक पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
