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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Firozabad Imposes Restrictions Ahead of Festivals: Meat Sale Banned on Kanwar Routes, Unauthorised Gatherings

UP: कांवड़ मार्ग पर नहीं बिकेगा मांस, जुलूस पर लगाई गई रोक; फिरोजाबाद में एक अक्तूबर तक लागू की गई निषेधाज्ञा

Wed, 05 Aug 2026 12:40 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 05 Aug 2026 12:40 PM IST
सार

फिरोजाबाद में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 1 अक्तूबर 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। कांवड़ मार्गों पर मांस की बिक्री पर रोक के साथ बिना अनुमति जुलूस, सभा और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
 

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Firozabad Imposes Restrictions Ahead of Festivals: Meat Sale Banned on Kanwar Routes, Unauthorised Gatherings
police - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

फिरोजाबाद में आगामी त्योहारों के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सावन, चेहल्लुम, महाशिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, बारावफात, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, विश्वकर्मा जयंती और अनंत चतुर्दशी जैसे प्रमुख पर्वों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किया है, जो कि एक अक्तूबर 2026 तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। 
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कांवड़ यात्रा मार्गों पर मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कांवड़ मार्गों पर स्थित लाइसेंस धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खुले में शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन न हो। कांवड़ यात्रा के लिए तय किए गए डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे। हालांकि यह प्रतिबंध धार्मिक त्योहारों, शोभायात्राओं, शवयात्राओं, तेरहवीं संस्कार और सरकारी कामकाज के लिए जुटे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी जनसभा, जलसा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने पर पूर्ण रोक रहेगी। 
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डीजे की आवाज व ऊंचाई
डीजे की ध्वनि मानक डेसिबल के अनुसार ही रखी जाएगी। साथ ही डीजे की ऊंचाई इतनी निर्धारित की जाएगी कि यात्रा मार्ग में विद्युत तारों से टकराने का खतरा न रहे।  अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि से 100 मीटर के दायरे में पटाखे छोड़ना मना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की भड़काऊ नारेबाजी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, या दीवारों पर पोस्टर-बैनर चिपकाकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। बिना प्राधिकृत अनुमति के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, विस्फोटक सामग्री या तेजाब आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, सराय और साइबर कैफे में बिना स्पष्ट पहचान के किसी भी व्यक्ति को ठहरने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
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 डीएम की चेतावनी
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपनिरीक्षक व उससे वरिष्ठ अधिकारी, तहसीलदार और मजिस्ट्रेट इसका कड़ाई से अनुपालन कराएंगे।
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