सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Employee suspended for not giving receipt for payment of electricity bill

Gonda News: बिजली बिल भुगतान की रसीद न देने पर कर्मचारी निलंबित

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 29 Dec 2025 11:57 PM IST
विज्ञापन
Employee suspended for not giving receipt for payment of electricity bill
विज्ञापन
गोंडा। विद्युत वितरण खंड प्रथम में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपभोक्ता से बिजली बिल भुगतान की रकम लेकर रसीद नहीं देना भारी पड़ गया। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने विद्युत वितरण खंड प्रथम के एक्सईएन की जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परितोष शुक्ल को निलंबित कर दिया।
Trending Videos

मुख्य अभियंता ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना चल रही है। रमपता देवी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परितोष शुक्ल की शिकायत की थी। आरोप लगाया कि परितोष ने 31,920 रुपये लेने के बाद बिजली बिल की रसीद नहीं दी। पीड़िता का फोन उठाना भी बंद कर दिया। मुख्य अभियंता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्सईएन राधेश्याम भास्कर को जांच के आदेश दिए। जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने पर परितोष पर कार्रवाई की गई है। मुख्य अभियंता ने कहा कि उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं से कहा कि विभाग के काउंटर के साथ ही सीएससी या विद्युत सखी के माध्यम से बिल का भुगतान करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंजीकरण के 30 दिन में कर सकते हैं भुगतान
अधिकारियों ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना के तहत पहले चरण में अधिकतम लाभ लेने के लिए उपभोक्ता 31 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें 30 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसे में उपभोक्ता 100 प्रतिशत सरचार्ज और 25 प्रतिशत मूल बिल में छूट हासिल कर सकेंगे। मुख्य अभियंता ने बताया कि अब कुल 1.28 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed