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Gonda News: 42 संस्थानों को पावर कॉर्पोरेशन ने दिया नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 23 Jun 2026 11:32 PM IST
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Power Corporation issues notices to 42 institutions
सिंचाई विभाग के सामने और अदम गोंडवी खेल मैदान ​स्थित कोचिंग संंस्थानों में बिना फायर सेफ्टी के
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गोंडा। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में भीषण अग्निकांड के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने सख्ती बढ़ा दी है। स्वीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले कोचिंग सेंटर, स्कूल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर संस्थान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब पावर कॉर्पोरेशन के रडार पर हैं। देवीपाटन जोन में ऐसे 42 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर सात कार्यदिवस के भीतर विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार विद्युत भार बढ़वाने के निर्देश दिए गए हैं।

पावर कॉर्पोरेशन ने जांच में पाया कि कई शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थान स्वीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उनके पास विद्युत सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एनओसी के बिना अतिरिक्त भार का उपयोग नियमों के विरुद्ध है।
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नोटिस प्राप्त संस्थानों को वायरिंग, विद्युत उपकरणों और संयोजन की जांच कराकर सुरक्षा प्रमाणपत्र संबंधित खंड या उपखंड कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुपालन न होने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने क्षेत्रीय अधिकारियों को स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, होटलों, नर्सिंग होम, बैंक, मॉल, मैरिज हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और विद्युत नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पांच लाइब्रेरी बंद करने का आदेश
गोंडा। डीआईओएस डॉ. रामचंद्र ने बताया कि मंगलवार को कटरा बाजार में संचालित लाइब्रेरी सुपर स्टडी सेंटर का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि वर्ष 2019 का रजिस्ट्रेशन था जो कालातीत हो गया था। सेंटर में कोई अग्निशमन यंत्र नहीं मिला। इस पर संचालक सूबेदार को तत्काल लाइब्रेरी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही एनसीएम लाइब्रेरी एवं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। पीसीएम कोचिंग सेंटर बंद मिला। ज्ञानधारा लाइब्रेरी में दो कमरों में आठ बच्चे मिले। वहीं, शहर के गुरुनानक चौक के पास एक लाइब्रेरी में भी गड़बड़ी मिली। जिस पर संबंधित को तत्काल संस्थान बंद करने का आदेश दिया गया है। (संवाद)

सिंचाई विभाग के सामने और अदम गोंडवी खेल मैदान स्थित कोचिंग संंस्थानों में बिना फायर सेफ्टी के

सिंचाई विभाग के सामने और अदम गोंडवी खेल मैदान स्थित कोचिंग संंस्थानों में बिना फायर सेफ्टी के

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