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Gonda News: अनियमितता के आरोपी प्रधान को मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 25 Nov 2025 11:49 PM IST
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गोंडा। गो आश्रय केंद्र के संचालन में अनियमितता व धांधली सहित अन्य आरोपों में घिरे ग्राम प्रधान की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय ने सशर्त स्वीकार कर ली है।
मामला बेलसर ब्लॉक के ग्राम पकवान गांव और ताराडीह में संचालित गो आश्रय केंद्रों का है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत रवि प्रकाश मिश्र ने 28 फरवरी 2025 को थाना उमरी बेगमगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा था कि डीएम के आदेश पर हुई जांच में गो आश्रय केंद्रों में संरक्षित पशुओं के लिए भूसा, चारा, स्वच्छ पेयजल, शव निस्तारण तथा फंड के उपयोग में व्यापक अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसके लिए पकवान गांव के प्रधान हरि प्रसाद, पंचायत सचिव विमलेश कुमार व केयर टेकर और ग्राम पंचायत ताराडीह के प्रधान भगीरथ पासवान, सचिव श्यामसुंदर व केयर टेकर पर आरोप लगाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने आरोपी भगीरथ पासवान का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। (संवाद)
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मामला बेलसर ब्लॉक के ग्राम पकवान गांव और ताराडीह में संचालित गो आश्रय केंद्रों का है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत रवि प्रकाश मिश्र ने 28 फरवरी 2025 को थाना उमरी बेगमगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा था कि डीएम के आदेश पर हुई जांच में गो आश्रय केंद्रों में संरक्षित पशुओं के लिए भूसा, चारा, स्वच्छ पेयजल, शव निस्तारण तथा फंड के उपयोग में व्यापक अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसके लिए पकवान गांव के प्रधान हरि प्रसाद, पंचायत सचिव विमलेश कुमार व केयर टेकर और ग्राम पंचायत ताराडीह के प्रधान भगीरथ पासवान, सचिव श्यामसुंदर व केयर टेकर पर आरोप लगाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने आरोपी भगीरथ पासवान का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। (संवाद)
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