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Gonda News: कोर्ट के आदेश के 10 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट

Sun, 16 Aug 2026 11:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 16 Aug 2026 11:07 PM IST
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Report not registered even 10 days after court order
तरबगंज। अदालत के आदेश के 10 दिन बाद भी पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। कार्रवाई न होने पर वादी अजय पांडेय ने 14 अगस्त को अदालत में प्रार्थनापत्र देकर पुलिस की प्रगति आख्या तलब करने की मांग की है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार अगस्त 2026 को गौहानी में शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में तत्कालीन एसडीएम विश्वमित्र सिंह, राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। वादी का आरोप है कि प्राथमिकी के बारे में जानकारी लेने थाने में गए तो प्रभारी निरीक्षक ने टालमटोल की। इस मामले में सीजेएम के आदेश के विरुद्ध तत्कालीन एसडीएम की ओर से दाखिल पुनरीक्षण अर्जी भी पहले ही खारिज हो चुकी है।
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उल्लेखनीय है कि देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान जा चुके व्यक्ति की 0.138 हेक्टेयर भूमि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज होनी थी। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर इसे निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर बेच दिया गया था।
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