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Gonda News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 24 Jan 2026 11:22 PM IST
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Two gang rape convicts get life imprisonment
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गोंडा। वजीरगंज के एक गांव में वर्ष 2022 में किशाेरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट ने शनिवार को दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वजीरगंज के एक गांव निवासी दलित महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 12 अगस्त 2022 को उसकी 15 वर्ष की बेटी जंगल के पास बकरी चराने गई थी। ग्राम गनेशपुर ग्रंट निवासी दुर्गेश चौहान व रामआसरे ने किशोरी को धमकी देकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने सुनवाई में दोषी मिले दुर्गेश चौहान और रामआसरे को सजा के साथ ही 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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पुलिस टीम पर हमले में दो को सजा
गोंडा। अपह्त बच्चे की बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के दोषी शिवम राना व जयचंद पांडेय को शनिवार को एडीजे तृतीय राजेश कुमार ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। नवाबगंज एसओ केके राना ने 25 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने एक बच्चे का अपहरण कर लिया है। एसओजी के साथ नौबस्ता के जंगल के पास पहुंचकर घेराबंदी करके अपह्त बालक को बरामद कर लिया गया। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। इसमें एक सिपाही घायल हो गया था। एक बदमाश भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ था। मामले में तरबगंज के बघमरवा निवासी शिवमराना व नवाबगंज के खरगूपुर मौहारी निवासी जयचंद पांडेय को पकड़ा गया था। शनिवार को न्यायालय ने दोनों को कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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गैंगस्टर को जमानत नहीं
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) दानिश हसनैन ने गैंगस्टर मोहम्मद सगीर का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। करनैलगंज पुलिस ने चोरी व नकबजनी के मामले में ग्राम चौरी निवासी मोहम्मद सगीर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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