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Hamirpur News: पराली जलाने पर होगी कार्रवाई, जुर्माना भरना पड़ेगा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:48 AM IST
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Action will be taken against stubble burning, fine will have to be paid
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हमीरपुर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को साफ चेतावनी दी है कि अगर वह पराली या फसल अवशेष जलाते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं निर्धारित जुर्माना भी लगेगा। उप कृषि निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि फसल के अवशेष व पराली न जलाएं, बल्कि उसमें डी-कम्पोजर का प्रयोग करके खाद बनाएं। राजस्व ग्राम के लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष के जलने की घटनाएं न होने दें। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में नौ पराली जलने की घटनाएं हो चुकी हैं। तहसील हमीरपुर में चार, मौदहा में एक, सरीला में चार घटनाएं हुई हैं। इन सभी पर जुर्माना लगाया गया है।
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