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Hamirpur News: 20 साल पुराने सड़क हादसे में दोषी चालक को दो साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Wed, 17 Dec 2025 12:21 AM IST
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The driver responsible for a 20-year-old road accident has been sentenced to two years in prison.
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सरीला (हमीरपुर)। तहसील सरीला की ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश प्रखर तिवारी ने दो युवकों की मौत के मामले में चालक को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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जानकारी के अनुसार छह अक्तूबर 2005 को जरिया निवासी रमजान गांव के ही विकास एवं अन्य लोगों के साथ जगमोहन के ट्रैक्टर-ट्राॅली से राठ गए थे। लौटते वक्त चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर खाई में पलट गया। सड़क हादसे में रमजान और विकास दोनों ही ट्रैक्टर के नीचे दब गए। जब दोनों को निकाला गया तो घटनास्थल पर ही रमजान की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल विकास की रास्ते में मौत हो गई। रमजान के भाई शकूर खां ने घटना की शिकायत की, इसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। तहसील सरीला के ग्राम न्यायालय में चले मुकदमे का फैसला हो गया। न्यायाधीश प्रखर तिवारी ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त जगमोहन को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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