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Hamirpur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 12:09 AM IST
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Three-year sentence, 20,000 fine for molesting a minor
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्ति माला सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी जितेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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थाना सिसोलर क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के पिता ने थाना पुलिस को सूचना दी थी कि छह सितंबर 2019 को उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही जितेंद्र यादव घर की दीवार फांदकर अंदर घुस आया और बच्ची का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा तभी पीड़िता का भाई मौके पर पहुंच गया जिस पर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने फैसला सुनाया है।
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न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 8 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 452 में भी तीन साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोनों में ही जुर्माना अदा न किया तो तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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