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Hapur News: चोरी व फाइनेंस के वाहन बेचकर लाखों की ठगी का आरोप
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हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव अयादनगर के एक व्यक्ति और उसके दो साथियों पर जिला बहराइच के काजीपुरा निवासी एक व्यक्ति ने चोरी और फाइनेंस के वाहनों की खरीद-फरोख्त कर कई लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया है। पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
दर्ज रिपोर्ट में जिला बहराइच के काजीपुरा निवासी शाहिद अहमद ने बताया कि उनके ही मोहल्ले का मशकूर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अयादनगर निवासी पंकज शर्मा और जिला गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर 11 निवासी इजराइल खान चोरी और फाइनेंस के वाहनों को खरीदकर लोगों को बेचने का काम करते हैं। आरोप है कि पंकज ने वाहन संख्या यूपी-37 बी-5936 का स्वयं को मालिक बताकर 18 नवंबर 2014 को इजराइल खान को करीब 4.75 लाख रुपये में बेची थी। इसके बाद इजराइल खान ने 20 अगस्त 2021 को उसी वाहन को मशकूर खान को दो लाख रुपये में बेच दिया। बाद में मशकूर खान ने यह वाहन उन्हें को बेच दिया।
कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि यह वाहन चोरी का है। इस पर उसने मशकूर खान से वाहन वापस लेने और अपने रुपये लौटाने को कहा। आरोप है कि मशकूर खान वाहन वापस ले गया और इस संबंध में स्टांप पेपर पर इकरारनामा भी तैयार हुआ, लेकिन बाद में उसके खिलाफ ही अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि आरोपियों ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। सीओ वरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
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दर्ज रिपोर्ट में जिला बहराइच के काजीपुरा निवासी शाहिद अहमद ने बताया कि उनके ही मोहल्ले का मशकूर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अयादनगर निवासी पंकज शर्मा और जिला गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर 11 निवासी इजराइल खान चोरी और फाइनेंस के वाहनों को खरीदकर लोगों को बेचने का काम करते हैं। आरोप है कि पंकज ने वाहन संख्या यूपी-37 बी-5936 का स्वयं को मालिक बताकर 18 नवंबर 2014 को इजराइल खान को करीब 4.75 लाख रुपये में बेची थी। इसके बाद इजराइल खान ने 20 अगस्त 2021 को उसी वाहन को मशकूर खान को दो लाख रुपये में बेच दिया। बाद में मशकूर खान ने यह वाहन उन्हें को बेच दिया।
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कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि यह वाहन चोरी का है। इस पर उसने मशकूर खान से वाहन वापस लेने और अपने रुपये लौटाने को कहा। आरोप है कि मशकूर खान वाहन वापस ले गया और इस संबंध में स्टांप पेपर पर इकरारनामा भी तैयार हुआ, लेकिन बाद में उसके खिलाफ ही अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि आरोपियों ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। सीओ वरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।