सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Two sentenced to three years' imprisonment for housebreaking and assault

Hapur News: घर में घुसकर हमला करने के मामले में दो को तीन तीन साल का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Two sentenced to three years' imprisonment for housebreaking and assault
विज्ञापन
हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवापुर में वर्ष 2022 में घर में घुसकर दो लोगों को लाठी-डंडों और धारदार फावड़ा से वार कर तीन लोगों ने घायल कर दिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवापुर निवासी रंजीत ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
Trending Videos

इसमें उसने बताया था कि पांच अप्रैल 2022 को रंजिशन हरिराम, दिनेश व रविंद्र उसके घर में जबरन घुस आए थे। आरोपियों ने उसके भाई धर्मबीर व जीतू पर लाठी डंडे और फावड़े से वार किया था। जिस कारण धर्मवीर व जीतू के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। घायलों को गढ़मुक्तेश्वर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मेरठ के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की। मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विपिन कुमार द्वितीय ने हरिराम और रविंद्र को तीन तीन वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed