सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Contrary to the teenager's statements, the accused was arrested and remand was sought, but the judge refused and granted bail.

Hardoi News: किशोरी के बयानों से उलट आरोपी को गिरफ्तार कर मांगी रिमांड, जज ने इन्कार कर दे दी जमानत

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Contrary to the teenager's statements, the accused was arrested and remand was sought, but the judge refused and granted bail.
विज्ञापन
हरदोई। न्यायालय में किशोरी के बयानों के बाद भी बहलाकर ले जाने और विवाह का दबाव बनाने के आरोप में युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। किशोरी के बयानों को पढ़ने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-दो मोहम्मद यूनुस ने आरोपी काे न्यायिक हिरासत में भेजने से इन्कार कर दिया। 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उसे रिहा करने का आदेश दिया।
Trending Videos

हरियावां थाने की पुलिस ने संभल जनपद के चंदौसी निवासी एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि एक किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया और विवाह का दबाव बनाया। किशोरी ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी। आरोपी ने उस पर विवाह का भी कोई दबाव नहीं बनाया। बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी का कोई अधिवक्ता न्यायालय में न होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल को उसकी पैरवी के लिए नियुक्त किया गया। बयान के आधार पर अदालत ने प्रथम दृष्टया विवाह के लिए मजबूर न करने का मामला पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश मोहम्मद यूनुस ने पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज करते हुए आरोपी को राहत दे दी। 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed