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Hardoi News: न्यायालय के आदेश पर बीएन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य पर प्राथमिकी
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शाहाबाद। नगर स्थित बीएन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर के मोहल्ला खेड़ा बीबीजई निवासी अमित ने बताया कि पांच मई 2025 को बीएन डिग्री कॉलेज में विधि स्नातक में दाखिले के लिए उसने दो हजार रुपये जमा किए थे। इसके एक सप्ताह बाद 11 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क जमा किया था।
दावा है कि प्राचार्य डॉ. उमर ने एक सप्ताह बाद रसीद देने के लिए कहा था। एक सप्ताह बाद भी रसीद नहीं दी। 20 दिसंबर 2025 को जब वह परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेज गए तो प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश हुआ ही नहीं है। इसका विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसका वाद उन्होंने न्यायालय में दर्ज कराया।
न्यायालय के आदेश पर अब डॉ. उमर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉ. उमर का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। कोतवाल अरविंद राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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दावा है कि प्राचार्य डॉ. उमर ने एक सप्ताह बाद रसीद देने के लिए कहा था। एक सप्ताह बाद भी रसीद नहीं दी। 20 दिसंबर 2025 को जब वह परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेज गए तो प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश हुआ ही नहीं है। इसका विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसका वाद उन्होंने न्यायालय में दर्ज कराया।
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न्यायालय के आदेश पर अब डॉ. उमर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉ. उमर का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। कोतवाल अरविंद राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।