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Hardoi News: जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल आज हो जाएगा पूरा
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हरदोई। जिले की सबसे बड़ी पंचायतीराज संस्था जिला पंचायत के लिए शनिवार का दिन महत्वपूर्ण है। जिला पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद शासन के निर्णय के अनुसार जिला पंचायत के कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी या तो प्रशासक को सौंपी जाएगी या फिर निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक नामित किया जाएगा। शासन के निर्णय पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।
पंचायतीराज विभाग की जिले में सबसे बड़ी संस्था जिला पंचायत ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे और विभिन्न विकास योजनाओं के संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्था है। मौजूदा समय में भाजपा की प्रेमावती जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जिला पंचायत के माध्यम से सड़क, पुलिया, सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बनवाया जाता है। निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सभी की निगाहें शासन के फैसले पर लगी हैं। पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल के पूरा होने या पद रिक्त होने पर जिलाधिकारी को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था है।
वहीं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भूमिका समाप्त हो जाती है। इस व्यवस्था में विकास योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय निर्णय और नियमित प्रशासनिक कार्यवाही नामित प्रशासक के माध्यम से संचालित होती हैं। वहीं चर्चा है कि प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर निवर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया है, ऐसे ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में भी प्रावधान किया जा सकता है।
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पंचायतीराज विभाग की जिले में सबसे बड़ी संस्था जिला पंचायत ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे और विभिन्न विकास योजनाओं के संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्था है। मौजूदा समय में भाजपा की प्रेमावती जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जिला पंचायत के माध्यम से सड़क, पुलिया, सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बनवाया जाता है। निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सभी की निगाहें शासन के फैसले पर लगी हैं। पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल के पूरा होने या पद रिक्त होने पर जिलाधिकारी को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था है।
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वहीं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भूमिका समाप्त हो जाती है। इस व्यवस्था में विकास योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय निर्णय और नियमित प्रशासनिक कार्यवाही नामित प्रशासक के माध्यम से संचालित होती हैं। वहीं चर्चा है कि प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर निवर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया है, ऐसे ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में भी प्रावधान किया जा सकता है।
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