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Hathras News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 02:27 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a minor girl
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विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव के निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को एक ढाबे पर काम करने वाला लड़का अकबर निवासी नाई का नगला हाथरस बहला फुसलाकर ले गया है। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी अकबर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने की।
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