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Hathras News: गृह व जलकर वसूली के लिए ओटीएस लागू

Tue, 18 Aug 2026 02:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 18 Aug 2026 02:13 AM IST
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OTS implemented for the recovery of house and water taxes.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
नगर पालिका परिषद ने गृहकर और जलकर के बकायेदारों से वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। योजना के तहत बकाया कर की एकमुश्त राशि जमा करने वाले करदाताओं को ब्याज में राहत दी जाएगी।
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नगर पालिका की ओर से शहर के भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हर वर्ष करीब 32 हजार कर बिल जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में करदाता समय से गृहकर और जलकर जमा नहीं करते हैं। इससे पालिका पर बकाया राशि लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में गृहकर और जलकर के रूप में पालिका का बकाया करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।
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ओटीएस के माध्यम से पालिका बकायेदारों को बकाया कर एकमुश्त जमा करने का अवसर दे रही है। इसमें निर्धारित नियमों के तहत बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में राहत मिलेगी। अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि यह योजना एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर लागू होगी। इसके तहत बड़े बकायेदारों को 15 अगस्त से 15 दिसंबर के मध्य तीन समान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। आवेदन 14 नवंबर तक लिए जाएंगे।
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