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Jalaun News: बावर्ची की मौत के मामले में चार्जशीट दाखिल, बाउंसर मुख्य आरोपी
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उरई/कोंच। आशीर्वाद होटल में बावर्ची की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के अनुसार हत्या के मामले में होटल के बाउंसर को मुख्य आरोपी बनाया गया है जबकि भाजपा नेता और होटल संचालक के बेटे के खिलाफ अवैध हथियार रखने में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जांच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को आरोपमुक्त कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर थानाक्षेत्र की नई बस्ती निवासी महेश अहिरवार (40) कोंच स्थित आशीर्वाद होटल में बावर्ची का काम करता था। 29 अक्तूबर की रात होटल के कमरा नंबर 115 में उसके सीने में गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस को महेश का शव बिस्तर पर रक्तरंजित अवस्था में मिला था। कमरे से रिपीटर बंदूक, एक गिलास, सिगरेट और खाना भी बरामद हुआ था। घटना के बाद महेश की पत्नी नंदनी ने कोतवाली में तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर में कहा गया था कि होटल संचालक हिमांशु निरंजन महेश पर होटल में स्थायी रूप से काम करने का दबाव बना रहा था। इन्कार करने पर धमकी दी गई और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तीन टीमों का गठन कर जांच कराई। जांच के दौरान घटनास्थल, कॉल डिटेल, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्ष्यों और बयानों का विश्लेषण किया गया। जांच में बाउंसर संदीप कुमार की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है। जांच के आधार पर पुलिस ने बाउंसर संदीप कुमार निवासी हरियाणा के खिलाफ हत्या की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। वहीं होटल संचालक हिमांशु निरंजन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जांच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति देवेंद्र निरंजन उर्फ छुन्ना का नाम साक्ष्य के अभाव में हटा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं पर गहनता से जांच की गई। जो भी तथ्य सामने आए उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई की गई है।
देवेंद्र निरंजन की पत्नी सुमन निरंजन वर्ष 2016 से 2020 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान आशीर्वाद होटल का निर्माण हुआ था।
बावर्ची की मौत के मामले में जांच के बाद दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। - परमेश्वर प्रसाद, सीओ कोंच
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मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर थानाक्षेत्र की नई बस्ती निवासी महेश अहिरवार (40) कोंच स्थित आशीर्वाद होटल में बावर्ची का काम करता था। 29 अक्तूबर की रात होटल के कमरा नंबर 115 में उसके सीने में गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस को महेश का शव बिस्तर पर रक्तरंजित अवस्था में मिला था। कमरे से रिपीटर बंदूक, एक गिलास, सिगरेट और खाना भी बरामद हुआ था। घटना के बाद महेश की पत्नी नंदनी ने कोतवाली में तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर में कहा गया था कि होटल संचालक हिमांशु निरंजन महेश पर होटल में स्थायी रूप से काम करने का दबाव बना रहा था। इन्कार करने पर धमकी दी गई और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तीन टीमों का गठन कर जांच कराई। जांच के दौरान घटनास्थल, कॉल डिटेल, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्ष्यों और बयानों का विश्लेषण किया गया। जांच में बाउंसर संदीप कुमार की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है। जांच के आधार पर पुलिस ने बाउंसर संदीप कुमार निवासी हरियाणा के खिलाफ हत्या की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। वहीं होटल संचालक हिमांशु निरंजन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जांच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति देवेंद्र निरंजन उर्फ छुन्ना का नाम साक्ष्य के अभाव में हटा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं पर गहनता से जांच की गई। जो भी तथ्य सामने आए उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई की गई है।
देवेंद्र निरंजन की पत्नी सुमन निरंजन वर्ष 2016 से 2020 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान आशीर्वाद होटल का निर्माण हुआ था।
बावर्ची की मौत के मामले में जांच के बाद दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। - परमेश्वर प्रसाद, सीओ कोंच
