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Jalaun News: दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी सिपाही फरार, कोर्ट ने एडीजे को भेजा पत्र
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उरई। सौतेली बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी सिपाही जमानत मिलने के बाद से लगभग दो साल से फरार है। कोर्ट ने उसके खिलाफ कुर्की के आदेश दिया है। इसके बाद भी न तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई न ही उसकी कुर्की की गई। इस पर कोर्ट ने एडीजी आलोक सिंह को भी पत्र भेजा है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने तीन वर्ष पहले कोर्ट में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि वर्ष 2013 में झांसी के ग्राम बनगुवां पोस्ट बरुवासागर हाल पता हजरतगंज लखनऊ निवासी सिपाही सुशील ने उसके साथ आर्य समाज मंदिर से शादी की थी। पांच मई 2022 को सिपाही ने उसकी सौतेली नौ वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इसके बाद वह भाग गया था।
उसने कोतवाली पहुंच कर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद उसने कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट से जमानत मिलने बाद से आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कुर्की और गिरफ्तारी का आदेश दिया। आरोपी के जमानतगीरों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने इस मामले में एडीजी को पत्र भेजा है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने तीन वर्ष पहले कोर्ट में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि वर्ष 2013 में झांसी के ग्राम बनगुवां पोस्ट बरुवासागर हाल पता हजरतगंज लखनऊ निवासी सिपाही सुशील ने उसके साथ आर्य समाज मंदिर से शादी की थी। पांच मई 2022 को सिपाही ने उसकी सौतेली नौ वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इसके बाद वह भाग गया था।
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उसने कोतवाली पहुंच कर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद उसने कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट से जमानत मिलने बाद से आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कुर्की और गिरफ्तारी का आदेश दिया। आरोपी के जमानतगीरों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने इस मामले में एडीजी को पत्र भेजा है।
