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Jalaun News: पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

Sat, 11 Jul 2026 12:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2026 12:17 AM IST
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Husband sentenced to life imprisonment for slitting wife's throat
उरई। पत्नी की गला रेतकर हत्या करने के सात साल पुराने मामले में जिला जज बिरजेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने मायके में रह रही पत्नी की उसके घर जाकर हत्या कर दी थी।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला उमरारखेड़ा निवासी मूलचंद अहिरवार ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी पुत्री पूनम कुमारी की शादी वर्ष 2013 में हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के इछौरा निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। दंपती की एक पुत्री दर्पण भी है।
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बताया गया कि जनवरी 2019 में पति-पत्नी के बीच विवाद और मारपीट के बाद पूनम अपने मायके आकर रहने लगी थी। 17 मई 2019 को जितेंद्र अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा, लेकिन पूनम ने उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया। इससे नाराज होकर 19 मई 2019 की सुबह जितेंद्र ने कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और धारदार हथियार से गला रेतकर पूनम की हत्या कर दी।
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घटना के बाद आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, तभी पूनम की मां सावित्री देवी ने शोर मचाया और पुत्र आकाश को बुलाया। आकाश ने मौके पर ही आरोपी जितेंद्र को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने 10 जुलाई 2019 को मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी जितेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।





दो दिन से घर में रुका था दामाद, बोला चलोगी, या नहीं

उरई। घटना के दौरान परिजनों ने पुलिस को बताया था कि आरोपी दो दिन पहले ही अपनी ससुराल पहुंच गया था। जिस दिन वह घर पहुंचा तो पत्नी ने जाने से मना कर दिया। लेकिन आरोपी ने जब झगड़ा किया तो परिजनों ने उन्हें शांत करा दिया। इस पर वह दो दिन तक रुका रहा। दूसरे दिन आरोपी कमरे में पहुंचा और जोर से बोला कि चलोगी कि नहीं, जैसे ही पूनम ने जाने के लिए मना किया तो आरोपी ने चाकू निकाल ली और उसका गला रेत दिया था। अधिक खून बहने से महिला की मौत हो गई थी। आरोपी ने भागने का प्रयास किया था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। (संवाद)
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