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Jalaun News: 15 साल पहले दंपती से लूट करने वाले को पांच साल की कैद
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उरई। 15 साल पहले दंपती के साथ लूट करने वाले को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
गोहन थाना क्षेत्र के चाकी गांव निवासी बृजकिशोर मिश्रा ने जालौन कोतवाली पुलिस को 19 जून 2010 को तहरीर दी थी। इसमेें बताया था कि 08 जून 2010 को वह मारुति वैन से ससुराल कैथवां से गांव चाकी वापस जा रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी पूनम मिश्रा भी थी। जब उसकी गाड़ी इकहरा एवं अमरखेड़ा के बीच में पहुंची तभी पीछे से बाइक पर दो युवक आए और साइड से गाड़ी लगाकर उसकी पत्नी के जेवरात चार चूड़ी, सोने की चार अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, झुमकी व उसका मोबाइल, एक हजार रुपये लूट ले गए।
बदमाश उसकी गाड़ी की चाबी भी ले गए थे। पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के सुढ़ार गांव निवासी चंद्रपाल सिंह व राजेश नाई के खिलाफ डकैती कोर्ट में लूट के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश ने राजेश नाई को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं, चंद्रपाल सिंह को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।
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गोहन थाना क्षेत्र के चाकी गांव निवासी बृजकिशोर मिश्रा ने जालौन कोतवाली पुलिस को 19 जून 2010 को तहरीर दी थी। इसमेें बताया था कि 08 जून 2010 को वह मारुति वैन से ससुराल कैथवां से गांव चाकी वापस जा रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी पूनम मिश्रा भी थी। जब उसकी गाड़ी इकहरा एवं अमरखेड़ा के बीच में पहुंची तभी पीछे से बाइक पर दो युवक आए और साइड से गाड़ी लगाकर उसकी पत्नी के जेवरात चार चूड़ी, सोने की चार अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, झुमकी व उसका मोबाइल, एक हजार रुपये लूट ले गए।
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बदमाश उसकी गाड़ी की चाबी भी ले गए थे। पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के सुढ़ार गांव निवासी चंद्रपाल सिंह व राजेश नाई के खिलाफ डकैती कोर्ट में लूट के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश ने राजेश नाई को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं, चंद्रपाल सिंह को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।
