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Jalaun News: चालक से लूट में पिता-पुत्र समेत चार पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
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उरई। युवक के साथ मारपीट कर रुपये लूटने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला अगस्त माह का है। कोतवाली पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी।
झांसी जिले के प्रतापपुरा निवासी हेमंत कुमार शाक्य ने एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि वह अनिल कुमार पाठक के यहां कार चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता है। इसी दौरान झांसी के ही रहने वाले आनंद साहू (अंसल बसेरा कॉलोनी, ग्वालियर रोड), मुकेश वर्मा, उसका पुत्र आकाश वर्मा (बीकेडी, झांसी) सहित कुछ लोग उस पर दबाव बनाने लगे कि वह अनिल के यहां नौकरी छोड़कर उनके यहां गाड़ी चलाए। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इन लोगों ने रंजिश मान ली।
17 अगस्त 2025 की रात वह किसी काम से उरई गया था और रात लगभग 11 बजे झांसी लौट रहा था। जैसे ही वह रिनिया रेलवे फाटक के पास पहुंचा, तभी इन लोगों की गाड़ी पीछे लगा दी। पीड़ित ने बताया कि इन लोगों ने उसे रोककर गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
आनंद साहू और आकाश वर्मा ने रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर लगा दी, मुकेश वर्मा ने उसकी जेब से पांच हजार रुपये लूट लिए। इस दौरान शोर सुनकर शिवम सिंह वहां पहुंचे और ललकारा तो हमलावर मौके से भाग निकले।
पीड़ित ने घटना की शिकायत कोतवाली उरई में की लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट का सहारा लिया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने आनंद साहू, मुकेश वर्मा, आकाश वर्मा सहित एक अन्य के खिलाफ मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश उरई कोतवाली पुलिस को दिया है।
कोतवाली हरिशंकर सिंह का कहना है कि कोर्ट का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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झांसी जिले के प्रतापपुरा निवासी हेमंत कुमार शाक्य ने एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि वह अनिल कुमार पाठक के यहां कार चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता है। इसी दौरान झांसी के ही रहने वाले आनंद साहू (अंसल बसेरा कॉलोनी, ग्वालियर रोड), मुकेश वर्मा, उसका पुत्र आकाश वर्मा (बीकेडी, झांसी) सहित कुछ लोग उस पर दबाव बनाने लगे कि वह अनिल के यहां नौकरी छोड़कर उनके यहां गाड़ी चलाए। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इन लोगों ने रंजिश मान ली।
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17 अगस्त 2025 की रात वह किसी काम से उरई गया था और रात लगभग 11 बजे झांसी लौट रहा था। जैसे ही वह रिनिया रेलवे फाटक के पास पहुंचा, तभी इन लोगों की गाड़ी पीछे लगा दी। पीड़ित ने बताया कि इन लोगों ने उसे रोककर गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
आनंद साहू और आकाश वर्मा ने रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर लगा दी, मुकेश वर्मा ने उसकी जेब से पांच हजार रुपये लूट लिए। इस दौरान शोर सुनकर शिवम सिंह वहां पहुंचे और ललकारा तो हमलावर मौके से भाग निकले।
पीड़ित ने घटना की शिकायत कोतवाली उरई में की लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट का सहारा लिया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने आनंद साहू, मुकेश वर्मा, आकाश वर्मा सहित एक अन्य के खिलाफ मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश उरई कोतवाली पुलिस को दिया है।
कोतवाली हरिशंकर सिंह का कहना है कि कोर्ट का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।