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Jalaun News: छात्रा से छेड़खानी में युवक को पांच साल की सजा

Tue, 04 Aug 2026 02:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 02:01 AM IST
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Youth sentenced to five years in prison for molesting student
उरई। करीब नौ वर्ष पुराने छात्रा से छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी युवक को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल 2017 को थाना कोटरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ ग्राम नुनसाई निवासी विपिन उर्फ चुखर ने छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने आरोपी विपिन उर्फ चुखर को दोषी पाया।

न्यायालय ने आरोपी को छेड़खानी के अपराध में पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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