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Jhansi News: मासूम बेटी की हत्या में पिता को छह साल का कारावास, आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। पांच साल पहले आपसी झगड़े में अपने ही बच्चों को जमीन पर पटकने वाले पिता को एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने छह साल एक माह की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया।
थाना सीपरी बाजार निवासी कमलेश के घर में विवाद के चलते वह तनाव में था। इसी के चलते उसने अपनी एक माह की बेटी भावना और तीन साल के बेटे वंश को जमीन पर पटक दिया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई थी। कमलेश के दादा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बुधवार को एडीजे की अदालत ने पिता कमलेश को अलग-अलग धाराओं में छह साल एक माह की सजा सुनाई। साथ ही 8000 रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत ने की।
झांसी। पांच साल पहले आपसी झगड़े में अपने ही बच्चों को जमीन पर पटकने वाले पिता को एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने छह साल एक माह की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया।
थाना सीपरी बाजार निवासी कमलेश के घर में विवाद के चलते वह तनाव में था। इसी के चलते उसने अपनी एक माह की बेटी भावना और तीन साल के बेटे वंश को जमीन पर पटक दिया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई थी। कमलेश के दादा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बुधवार को एडीजे की अदालत ने पिता कमलेश को अलग-अलग धाराओं में छह साल एक माह की सजा सुनाई। साथ ही 8000 रुपये का जुर्माना लगाया। शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत ने की।
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