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Jhansi: इस बार बनेंगे तीन ही महामंत्री, सात महिलाएं बनेंगी पदाधिकारी, बीजेपी का यह है नया नियम
अमर उजाला नेटवर्क
Published by: दीपक महाजन
Updated Wed, 04 Mar 2026 08:01 AM IST
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सार
जिला पर्यवेक्षक कोर कमेटी में प्राप्त नाम को लेकर जिलाध्यक्ष के साथ बैठक कर जिला पदाधिकारियों की प्रस्तावित सूची प्रदेश संगठन को दी जाएगी। प्रदेश की सहमति के बाद ही जिलाध्यक्ष जिला पदाधिकारी और कार्यसमिति की घोषणा करेंगे।
बीजेपी।
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
भाजपा में इस बार जिला और महानगर की जिला कार्यसमिति में तीन-तीन महामंत्री ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा सात महिलाओं को भी पदाधिकारी बनाया जाएगा। पार्टी ने जो नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक जिला पदाधिकारी बनने के लिए दो बार का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है।
जिला समिति में अध्यक्ष समेत 90 पदाधिकारी और सदस्य होंगे। समिति में आठ उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, आठ मंत्री और एक कोषाध्यक्ष होंगे। पदाधिकारियों में कम से कम सात महिलाएं, दो अनुसूचित जाति/जनजाति से कार्यकर्ता होंगे। पिछड़ा वर्ग का जिले के समीकरण के अनुसार पूर्ण समावेश होगा। जिला कार्यसमिति में 15 विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। जिला पदाधिकारी का 2019 और 2024 में दो बार का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। पदाधिकारियों में सभी विधानसभा क्षेत्रों और मंडलों का समान प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना है। जिला पर्यवेक्षक कोर कमेटी में प्राप्त नाम को लेकर जिलाध्यक्ष के साथ बैठक कर जिला पदाधिकारियों की प्रस्तावित सूची प्रदेश संगठन को दी जाएगी। प्रदेश की सहमति के बाद ही जिलाध्यक्ष जिला पदाधिकारी और कार्यसमिति की घोषणा करेंगे।
कार्यसमिति गठन के लिए ये है अर्हता
कार्यकर्ता की उम्र 30 से 50 साल के मध्य हो।
महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं।
कार्यकर्ता पूर्व में किसी न किसी संगठनात्मक रूप से ऐसे दायित्व पर होना चाहिए, जिनको कार्य का अनुभव हो।
निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और लोकसभा, विधानसभा चुनावों में कार्यरत रहे विस्तारकों की क्षमता, अनुशासन, समयबद्धता का ध्यान रख समायोजन किया जाएगा।
जिला कार्यसमिति में इस बार तीन महामंत्री होंगे। पदाधिकारी बनने के लिए दो बार का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। पार्टी की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार ही टीम का गठन होगा। - प्रदीप पटेल, जिलाध्यक्ष ग्रामीण, भाजपा।
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जिला समिति में अध्यक्ष समेत 90 पदाधिकारी और सदस्य होंगे। समिति में आठ उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, आठ मंत्री और एक कोषाध्यक्ष होंगे। पदाधिकारियों में कम से कम सात महिलाएं, दो अनुसूचित जाति/जनजाति से कार्यकर्ता होंगे। पिछड़ा वर्ग का जिले के समीकरण के अनुसार पूर्ण समावेश होगा। जिला कार्यसमिति में 15 विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। जिला पदाधिकारी का 2019 और 2024 में दो बार का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। पदाधिकारियों में सभी विधानसभा क्षेत्रों और मंडलों का समान प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना है। जिला पर्यवेक्षक कोर कमेटी में प्राप्त नाम को लेकर जिलाध्यक्ष के साथ बैठक कर जिला पदाधिकारियों की प्रस्तावित सूची प्रदेश संगठन को दी जाएगी। प्रदेश की सहमति के बाद ही जिलाध्यक्ष जिला पदाधिकारी और कार्यसमिति की घोषणा करेंगे।
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कार्यसमिति गठन के लिए ये है अर्हता
कार्यकर्ता की उम्र 30 से 50 साल के मध्य हो।
महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं।
कार्यकर्ता पूर्व में किसी न किसी संगठनात्मक रूप से ऐसे दायित्व पर होना चाहिए, जिनको कार्य का अनुभव हो।
निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और लोकसभा, विधानसभा चुनावों में कार्यरत रहे विस्तारकों की क्षमता, अनुशासन, समयबद्धता का ध्यान रख समायोजन किया जाएगा।
जिला कार्यसमिति में इस बार तीन महामंत्री होंगे। पदाधिकारी बनने के लिए दो बार का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। पार्टी की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार ही टीम का गठन होगा। - प्रदीप पटेल, जिलाध्यक्ष ग्रामीण, भाजपा।
