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Kannauj News: आवश्यकता से 15 दिन पहले कॉमर्शियल की बुकिंग करें उपभोक्ता
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कन्नौज। वैवाहिक एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के कारण व्यावसायिक गैस रिफिल के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर ऑयल कंपनियों को मांग-पत्र प्रेषित कर आवश्यक व्यवस्था कराई जा रही है।
घरेलू गैस सिलिंडर का उपयोग घरेलू कार्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यावसायिक, सामूहिक अथवा कार्यक्रम संबंधी उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में कॉमर्शियल गैस सिलिंडर का ही उपयोग किया जाना अनिवार्य है। विशेष कार्यक्रम के लिए कॉमर्शियल गैस रिफिल की मांग तुरंत पूरी कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उपभोक्ता कम से कम 15 दिन पहले व्यावसायिक रिफिल के लिए आवेदन करें, जिससे समय से गैस मिल सके।
इस संबंध में आवेदन संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के समक्ष आवश्यक साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें। उपजिलाधिकारी द्वारा पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से संबंधित गैस एजेंसी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था कराई जाएगी। आवेदन सदर तहसील स्थित जिला पूर्ति कार्यालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही गैस एजेंसी संचालकों, प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि तहसील, जनपद स्तर से प्राप्त आवेदनों के अनुसार उपलब्ध व्यावसायिक रिफिल नियमानुसार संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराएं। आपूर्ति किए गए रिफिल का पूर्ण विवरण जिसमें आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर संग्रहित रखा जाए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में घरेलू सिलिंडर का उपयोग पूर्णतया वर्जित है, इसलिए उपभोक्ता समय से कॉमर्शियल सिलिंडर की बुकिंग कर रिफिल प्राप्त कर ईंधन संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं।
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घरेलू गैस सिलिंडर का उपयोग घरेलू कार्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यावसायिक, सामूहिक अथवा कार्यक्रम संबंधी उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में कॉमर्शियल गैस सिलिंडर का ही उपयोग किया जाना अनिवार्य है। विशेष कार्यक्रम के लिए कॉमर्शियल गैस रिफिल की मांग तुरंत पूरी कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उपभोक्ता कम से कम 15 दिन पहले व्यावसायिक रिफिल के लिए आवेदन करें, जिससे समय से गैस मिल सके।
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इस संबंध में आवेदन संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के समक्ष आवश्यक साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें। उपजिलाधिकारी द्वारा पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से संबंधित गैस एजेंसी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था कराई जाएगी। आवेदन सदर तहसील स्थित जिला पूर्ति कार्यालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही गैस एजेंसी संचालकों, प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि तहसील, जनपद स्तर से प्राप्त आवेदनों के अनुसार उपलब्ध व्यावसायिक रिफिल नियमानुसार संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराएं। आपूर्ति किए गए रिफिल का पूर्ण विवरण जिसमें आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर संग्रहित रखा जाए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में घरेलू सिलिंडर का उपयोग पूर्णतया वर्जित है, इसलिए उपभोक्ता समय से कॉमर्शियल सिलिंडर की बुकिंग कर रिफिल प्राप्त कर ईंधन संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं।