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Kannauj News: 2.28 लाख की मिठाई नष्ट, सात नमूने भरे
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गुरसहायगंज। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोर खाद्य कारोबारी पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके पर अस्वच्छ व असुरक्षित 18 क्विंटल मिठाई नष्ट कराई। वहीं सात खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
दीपावली पर खाद्य कारोबारी कई दिन पहले से मिठाइयां व अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करने लगते हैं। मोहल्ला रामकृष्ण नगर स्थित सीता इंटर कॉलेज के पास रिशु प्रजापति के मिठाई कारखाना एवं विक्रय प्रतिष्ठान पर छापा मारा। टीम ने यहां से रसगुल्ला, मिल्क केक, सूजी, रिफाइंड, पामोलिन ऑयल, डोडा बर्फी और चीनी सहित सात नमूने सुरक्षित कर जांच के लिए कब्जे में लिए। छापामारी के दौरान प्रतिष्ठान पर प्रयुक्त 4.46 क्विंटल सूजी, 34 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, 210 लीटर रिफाइंड पामोलिन ऑयल सील कर खाद्य कारोबारी की अभिरक्षा में दिया गया।
इसकी अनुमानित कीमत 63 हजार रुपये से अधिक है। वहीं अस्वच्छ दशा में रखी 18 क्विंटल दूषित मिठाइयों को व्यापारी की सहमति से नष्ट कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2.28 लाख बताई गई है। इस मौके पर एसडीएम छिबरामऊ ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राठौर, सर्वेश कुमार, अरविंद कुमार साहू मौजूद रहे। सहायक आयुक्त (खाद्य) उमेश प्रताप सिंह का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त व जिलाधिकारी के निर्देश पर छापामार अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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दीपावली पर खाद्य कारोबारी कई दिन पहले से मिठाइयां व अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करने लगते हैं। मोहल्ला रामकृष्ण नगर स्थित सीता इंटर कॉलेज के पास रिशु प्रजापति के मिठाई कारखाना एवं विक्रय प्रतिष्ठान पर छापा मारा। टीम ने यहां से रसगुल्ला, मिल्क केक, सूजी, रिफाइंड, पामोलिन ऑयल, डोडा बर्फी और चीनी सहित सात नमूने सुरक्षित कर जांच के लिए कब्जे में लिए। छापामारी के दौरान प्रतिष्ठान पर प्रयुक्त 4.46 क्विंटल सूजी, 34 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, 210 लीटर रिफाइंड पामोलिन ऑयल सील कर खाद्य कारोबारी की अभिरक्षा में दिया गया।
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इसकी अनुमानित कीमत 63 हजार रुपये से अधिक है। वहीं अस्वच्छ दशा में रखी 18 क्विंटल दूषित मिठाइयों को व्यापारी की सहमति से नष्ट कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2.28 लाख बताई गई है। इस मौके पर एसडीएम छिबरामऊ ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राठौर, सर्वेश कुमार, अरविंद कुमार साहू मौजूद रहे। सहायक आयुक्त (खाद्य) उमेश प्रताप सिंह का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त व जिलाधिकारी के निर्देश पर छापामार अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।