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Auraiya: मासूमों का अपहरण कर छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: Shikha Pandey
Updated Thu, 04 Jun 2026 07:52 PM IST
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सार
मासूमों का अपहरण कर छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने चार साल की कैद की सजा सुनाई है। मामला दर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साल 2023 का है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मासूमों के अपहरण और छेड़छाड़ के दोषी जीतू को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहादुरपुर का निवासी है।
नवंबर 2023 को शहर के एक मोहल्ले से तीन मासूमों का अपहरण किया गया था। इनमें आठ व सात वर्षीय बालिकाएं और एक पांच वर्षीय बालक शामिल थे। वे गोविंद नगर क्षेत्र में कूड़ा बीन रहे थे। जीतू बाइक से पहुंचा और तीनों बच्चों को अगवा कर ले गया था। उसने बच्चों को सिकंदरिया क्षेत्र में नहर के किनारे ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की थीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जीतू की 27 वर्ष की उम्र का हवाला देकर सजा कम करने की मांग की। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित बच्चों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद जीतू को जेल भेज दिया गया।
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नवंबर 2023 को शहर के एक मोहल्ले से तीन मासूमों का अपहरण किया गया था। इनमें आठ व सात वर्षीय बालिकाएं और एक पांच वर्षीय बालक शामिल थे। वे गोविंद नगर क्षेत्र में कूड़ा बीन रहे थे। जीतू बाइक से पहुंचा और तीनों बच्चों को अगवा कर ले गया था। उसने बच्चों को सिकंदरिया क्षेत्र में नहर के किनारे ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की थीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जीतू की 27 वर्ष की उम्र का हवाला देकर सजा कम करने की मांग की। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित बच्चों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद जीतू को जेल भेज दिया गया।