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Banda: 2019 के हत्या कांड में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 10 Aug 2026 06:13 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 10 Aug 2026 06:13 PM IST
सार

Banda News: वर्ष 2019 में कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Banda-Murder-Case-Convict-Sentenced-To-Life-Imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वर्ष 2019 में कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला आया है। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) ने दोषी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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मारपीट कर उतारा था मौत के घाट

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2019 में कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू ने एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। हमले में गंभीर चोटें आने के कारण पीड़ित की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था।

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साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा

विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) में चली सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया।

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