सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Chitrakoot father in law who raped his daughter in law has been sentenced to 10 years of rigorous imprisonment

Chitrakoot: बहू से दुष्कर्म करने वाले ससुर को 10 साल की सश्रम कैद, कोर्ट ने 18000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 21 Dec 2025 10:56 AM IST
सार

Chitrakoot News: चित्रकूट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति की अनुपस्थिति में बहू के साथ दुष्कर्म करने वाले ससुर को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। पीड़िता ने आरोपी के डर से मायके जाकर न्याय की गुहार लगाई थी।

विज्ञापन
Chitrakoot father in law who raped his daughter in law has been sentenced to 10 years of rigorous imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : FreePik
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

चित्रकूट जिले में महिला के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया। मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 23 फरवरी 2020 को पुलिस को तहरीर दी कि उसके पति काम के लिए दूसरे प्रदेश गए थे। घर पर सास व ससुर रहते हैं। मौका पाकर ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के समय सास खेत चली गई थी।

Trending Videos

सास लौट कर घर आई, तो घटना की जानकारी दी। दुष्कर्म से वह गर्भवती हो गई थी। कुछ दिन बाद उसने मृत बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद फिर ससुर ने दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पिता के साथ मायके चली गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक एसआई केशरी प्रसाद यादव ने विवेचना की और 24 अप्रैल को न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी की और दोषी पाने पर सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed