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Etawah: ऑटो चालक की हत्या व लूट के तीन दोषियों को उम्रकैद, सभी पर जुर्माना भी लगाया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 10 Jun 2026 07:56 PM IST
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Etawah: Three convicted of auto-rickshaw driver's murder and robbery sentenced to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट अशोक कुमार दुबे ने तीन साल पुराने चालक की हत्या व लूटपाट करने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दो पर 23 हजार रुपये व एक दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट को जुर्माना न करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


बढपुरा थाना क्षेत्र के गांव रमी का बर निवासी राम कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसका पुत्र अनमोल सिंह 14 अगस्त 2023 को अपना ऑटो लेकर घर से निकला था, लेकिन शाम तक वह वापस नही लौटा। वापस न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई उसकी खोजबीन की गई, लेकिन पता नही लगा। उन्होंने 15 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 16 अगस्त को अनमोल का शव शमशान घाट व चंबल पुल के बीच झाडियों में पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन उसका ऑटो व मोबाइल गायब था।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या , शव को गायब करने व लूट की धाराओं में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने छानबीन के बाद में मोनू उर्फ मोहन लाल व श्रीकिशन निवासी नगला धनऊ जसवंतनगर व सुनील निवासी चौबीसा जसवंतनगर के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूटा गया ऑटो व मोबाइल बरामद हुआ था।

पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या लूट शव को गायब करने की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। बुधवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मोनू उर्फ मोहन लाल, श्रीकिशन व सुनील को दोषी पाते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मोनू व श्रीकिशन पर 23 हजार रुपये व सुनील पर तमंचा बरामद होने पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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