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Farrukhabad Blast: पूर्व विधायक के दोनों बेटों सहित छह पर प्राथमिकी, सात गंभीर धाराओं में पुलिस का शिकंजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 18 Mar 2026 12:35 PM IST
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सार

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर हुए विस्फोट में पुलिस ने उनके दोनों बेटों सहित छह लोगों पर केस दर्ज किया है। लखनऊ की बम निरोधक टीम साक्ष्य जुटा रही है और सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं।

Farrukhabad Blast FIR Filed Against Six, Including Former MLAs Two Sons Under Seven Grave Charges
घटनास्थल पर जांच करती टीम - फोटो : amar ujala
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विस्तार

फर्रुखाबाद जिले में  घर के बेसमेंट में विस्फोट के मामले में पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के दोनों बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें सात गंभीर धाराएं लगाई हैं। अस्पताल में भर्ती सभी आरोपियों को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया है। बुधवार सुबह लखनऊ से बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर जांच शुरू की है। इससे पहले रात एक बजे तक डीएम व एसपी ने मौके पर रुककर छानबीन की थी। पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे सपा के पूर्व विधायक विजय के नाला मछरट्टा स्थित आवास के बेसमेंट में विस्फोट हो गया था।

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इस मामले उनके अभिषेक सिंह उर्फ सिक्की व अविनाश सिंह उर्फ सिक्की, गांव नूरपुर निवासी भैयालाल चौहान व मोहल्ला मित्तूकूंचा निवासी राशू, नाला मछरट्टा निवासी ईशू चौरसिया व फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के पास का निवासी रामवीर सिंह घायल हो गया था। राशू को लोहिया अस्पताल व अन्य को नर्सिंगहोम में भर्ती कराया था। पुलिस को मौके पर बारूद को गंध लग रही थी। विजय सिंह की पत्नी पूर्व पालिका अध्यक्ष दमयंती सिंह व घायल विस्फोट की सही वजह नहीं बता सके थे।

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साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी कार्रवाई
इसके बाद घोड़ा नखाश चौकी प्रभारी इमरान फरीद ने पूर्व विधायक के दोनों बेटों सहित सभी छह घायलों के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बीएनएस 288, 131, 125(a), 125(b), विस्फोटक अधिनियम 1980 की  धारा 3 व 5 के अलावा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा सात लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की गंभीरता छानबीन की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 

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