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Kanpur: भाजपा नेता रवि सतीजा रंगदारी मामला, प्रार्थना पत्र के चलते टली सुनवाई, अब 20 अगस्त को तय होंगे आरोप

Sat, 08 Aug 2026 06:41 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sat, 08 Aug 2026 06:41 PM IST
सार

Kanpur News: भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में आरोपी पक्ष की ओर से आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने के कारण शुक्रवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।

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Kanpur BJP leader Ravi Satija extortion case hearing adjourned due filed application charges on August 20
रवि सतीजा और अखिलेश दुबे - फोटो : amar ujala

विस्तार

भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में शुक्रवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। अपर जिला जज प्रथम की अदालत में आरोपी पक्ष की ओर से आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।

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आरोपी विमल की अर्जी पर अभियोजन ने मांगा समय

कानपुर की एडीजे-1 अदालत में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान आरोपी विमल कुमार यादव की ओर से कानून के तहत आरोप मुक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष का तर्क था कि मामले में आरोप तय करने से पहले इस अर्जी का निस्तारण किया जाए।

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इस पर अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) ने आरोपी की अर्जी का लिखित जवाब और आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय दिए जाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने अभियोजन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त तय कर दी।

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अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट

उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता रवि सतीजा से रंगदारी मांगने के इस संगीन मामले में पुलिस की लंबी विवेचना पूरी हो चुकी है। जांच अधिकारी द्वारा मामले में साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका है।

पुलिस ने विवेचना समाप्त कर अखिलेश दुबे, आयुष उर्फ लवी मिश्रा, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू, अभिषेक वाजपेई उर्फ प्रियांशु और विमल कुमार यादव को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है, जिस पर अब 20 अगस्त को अगली अदालती कार्रवाई होगी।

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