Kanpur: निजी स्कूलों को DIOS की दो-टूक; फीस में 5% से ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं, विशेष दुकानों से सामान लेने पर रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Himanshu Awasthi
Updated Thu, 26 Mar 2026 03:27 PM IST
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सार
Kanpur News: कानपुर डीआईओएस ने निजी स्कूलों को शुल्क विनियमन अधिनियम के पालन के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पांच प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि और विशेष दुकानों से किताबें खरीदने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई है।
सांकेतिक
- फोटो : amar ujala